Haryana Viklang Pension Yojana List 2025: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म

Haryana Viklang Pension 2025 Apply Online: जैसा की आप सभी जानते होंगे कि हम यह पर आपको देश में नई शुरू हुई या होने जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी देते है, तो आज हम आपको एक पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना को दोबारा से शुरू की है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना व विकलांग पेंशन लिस्ट, एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन से जुड़ी सभी जानकारी दे रहे है।

हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना से विकलांगजनों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। Haryana Viklang Pension Yojana ना एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है। यह राज्य सरकार की योजना है और केवल हरियाणा के विकलांग, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म – Viklang Pension List 2025 नीचे खंड में देखें।

Haryana Viklang Pension Yojana 2025

हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित की गयी है, जिसका पालन करने के बाद ही दिव्यांगजनों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

  1. विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  2. दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस राज्य का का निवासी होना चाहिए, जहाँ से वो आवेदन कर रहा है और आवेदन जमा करने के समय 3 वर्ष पहले से उस राज्य में रहता हो।
  3. सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
  4. आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए, साथ ही उनके पास सम्बंधित विभाग या डॉक्टर द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  5. हरियाणा में दिव्यांग व्यक्ति जिसकी 40 प्रतिशत की विकलांगता है, उस व्यक्ति को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

किसको मिलेगा विकलांग पेंशन हरयाणा का लाभ?

ऐसे व्यक्ति जिसको निम्न में से कोई भी तकलीफ है, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है।

अंधापन लो विजन
कुष्ठ रोग कम सुनाई देना
गतिशील विकलांगता दुर्घटना विकलांगता
मानसिक मंदता मानसिक बीमारी

कृपया ध्यान दे – ऐसे व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया या कोई भी वाहन है, तो Haryana Viklang Pension Yojana का पात्र नहीं है। विकलांग लोग जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

List of Required Documents for Haryana Viklang Pension Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • आवेदनकर्ता के पास शारीरिक रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
  • दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड आवश्यक हे।
  • आवेदक के पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड भी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

How to Apply for Haryana Handicapped Pension Scheme – हरयाणा राज्य में विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदकों को निम्न चरणों का पालन करना होगा:

  1. दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लोग “ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र” के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस http://socialjusticehry.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करे।
  3. Haryana Viklang Pension Yojana Application Form डाउनलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म सही से भरें।
  4. इसके बाद, भरे हुए आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बंधित विभाग में जमा करें।
  5. अंत में हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सभी चयनित लाभार्थियों को Viklang Pension दी जाएगी।

Download: Haryana-Handicapped-Pension-Form-PDF

Haryana Viklang Pension 2025 List

एक बार योजना हेतु आवेदन करने के बाद, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही विकलांग पेंशन लिस्ट हरयाणा में अपने नाम की ऑनलाइन जाँच भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि विकलांग पेंशन तब आपके खाते में आएगी, जब हरियाणा शारीरिक बाधा योजना यानि दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आपके आवेदन को सम्बंधित विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत Pensioner List देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Check: Haryana Viklang Pension Yojana List

Contact Details of Haryana Pension Dept (Helpline)

दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा से जुडी किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हो।

सूचना, जनसंपर्क और भाषा निदेशालय, हरियाणा

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-180-2128
  • ऑफिस पता: एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
  • ईमेल आईडी: prhrywebportal.gmail.com
  • हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: ssdg.hartron1.gmail.com

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