Rajasthan Domicile Certificate 2025 Apply Online: राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan Domicile Certificate 2025: आज मैं आपको इस आर्टिकल में राजस्थान में “मूल निवास प्रमाण” पत्र के बारे में जानकारी दूंगा। यह प्रमाण पत्र पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इस पत्र को “निवास प्रमाण पत्र या बोनाफाइड प्रमाण पत्र” के नाम से भी जाना जाता हैं। राजस्थान राज्य का हर कोई नागरिक इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी सरकारी काम के लिए कर सकता हैं। निवास प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित होता हैं, कि हम कहाँ के निवासी हैं। और उस राज्य में कितने सालों से निवास कर रहे हैं।

मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra) की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती हैं, जैसे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के लिए, छात्रवृति के लिए और किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती हैं। यदि आप के पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हो। इसका सारा विवरण मूल निवास प्रमाण पत्र पर लिखा होता हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हो।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या है?

इस अधिवास प्रमाण पत्र से लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

  • स्कूल एवं कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए “मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile)” की जरुरत होती हैं।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता छात्रवृति के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय भी पड़ती हैं।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता हैं। तो वहाँ भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती हैं। सरकारी अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी हमें Niwas Praman Patra की जरूरत होती है।
  • कई प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को बनाने के लिए तथा अन्य प्रकार की बहुत सी सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए Rajasthan Domicile Certificate की जरूरत पड़ती है।

विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Nivaas Praman Patra) बनाने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं:

  1. मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Voter Identity Card)
  2. आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhaar Card)
  3. परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register)
  4. राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
  5. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  6. बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
  7. पासपोर्ट-साइज की फोटो (Passport-sized Photo)

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया

दोस्तों, आप राजस्थान राज्य में “मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Mool Niwas Praman Patra)” के लिए दो तरीकों से आवेदन करे सकते हो।

  1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Mode)
  2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Mode)

Rajasthan Domicile Certificate Online Apply

  • राजस्थान में Domicile/ Native/ Residence Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन/ पंजीकरण करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपको “मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Nivaas Praman Patr Avedan Form)” के लिए एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। यहाँ से आप इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो।
  • विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र फार्म pdf में आपको निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी।
    1. आवेदक का नाम
    2. पिता/ पति का नाम
    3. आवेदक का वर्तमान स्थाई पता
    4. पिता/पति का मूल स्थान/व्यवसाय/पता
    5. आवेदक की जन्मतिथि/जन्म स्थान
    6. आवेदक व्यक्ति की शिक्षा संस्थान का नाम
    7. पिता की अचल सम्पति का विवरण
    8. क्या मतदाता सूची में स्वयं के पिता/ पति का नाम हैं।   हाँ / नहीं
    9. आवेदक का मोबाइल नंबर
  • इन सब जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें। आवेदन फॉर्म में पूछे गए जगह पर हस्ताक्षर अवश्य करें। अंत में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय या विभाग में जमा करा दे।

मूल प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)

दोस्तों, यदि आप राजस्थान में “Rajasthan Domicile Certificate/ Mool Nivaas Praman Patra” के लिए आवेदक ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप को अपने तहसील कार्यालय में जाना होगा। वहां से आप आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हो। उस आवेदन फॉर्म को भर कर उसके साथ अपने आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करें। फॉर्म भर जाने के बाद, उसे कार्यालय में ही जमा करा दे। राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ से आप Domicile Certificate Form PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आपको बता दें कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता (Validity) आजीवन होती है।

Rajasthan Domicile Certificate हेतु कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

राजस्थान सरकार द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कुछ पात्रता शर्ते व नियम निर्धारित किये है, जिसका सभी आवेदकों को पालन करना अनिवार्य है, तभी वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

  1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या फिर वह राज्य में न्यूनतम 10 वर्ष से निवास करना होना चाहिए।
  2. यदि महिला आवेदन राजस्थान के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो वह भी मूल निवास प्रमाणपत्र (Rajasthan Domicile Certificate) हेतु आवेदन करने की पात्र होगी।
  3. साथ ही महिला आवेदक की शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए, जिसके पास पहले से राजस्थान का बोनाफाइड प्रमाणपत्र हो या वह राजस्थान का मूल निवासी हो।
  4. नाबालिगों के लिए, उनके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  5. अधिक जानकारी हेतु आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र (e-Mitra Kendra) में संपर्क कर सकते हो।

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