राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन करें

जैसे की हम जानते है कि राजस्थान सरकार वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन हर महीने प्रदान करती है। इस वृद्धजन पेंशन योजना के तहत, राज्य के सभी वृद्धों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते है। हर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 55-58 वर्ष से अधिक है, वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदन फॉर्म पीडीएफ़ को ऑनलाइन डाउनलोड करके भरा जा सकता है या फिर सम्बंधित विभाग में जाके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते है। पेंशनर सूची में अपना नाम एवं अपना स्टेटस चेक करने के लिये, आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाके लॉगिन करना होगा।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025

राजस्थान सरकार द्वारा इस ओल्ड ऐज सिटिज़न पेंशन स्कीम (Rajasthan Old Age Pension Scheme) की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। इस स्कीम को राजस्थान वृद्धावस्था या वृद्धजन पेंशन योजना कहा जाता है। इस लेख में हम आपको राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान कर रहे है। जैसे कि इस योजना के लिये कैसे आवेदन करें और इसके लिए पात्रता संबंधी नियम/आवश्यक दस्तावेज आदि सारी जानकारी विस्तार से पढ़े।

पात्रता नियम एवं पेंशन राशि

जैसे की हमने आपको ऊपर बताया की राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना (Rajasthan Vridha Pension Yojana) के तहत वृद्ध नागरिकों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उमीदवार को निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा।

  1. वृद्धजन पेंशन योजना एक घरेलू योजना है, जिसे राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू किया है। अतः इस योजना के तहत केवल प्रदेश का रहवासी ही भाग ले सकते हैं।
  2. वृद्ध नागरीकों को यह पेंशन तब ही मिलेगी, जब पारिवारिक आय 48 हजार से कम हो। इस नियम का आंकलन करने के बाद ही लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में शामिल किया जाएगा।
  3. उम्र एवं पेंशन राशि संबंधी नियम पुरुषों एवं महिलाओं के लिये भिन्न हैं एवं पूर्व योजना और वर्तमान योजना में भी राशि का अंतर हैं। जिसे नीचे दी गयी तालिका में समझाया गया है:
वर्ग (Category) आयु (Age) पहले की पेंशन राशि वर्तमान पेंशन राशि
पुरुष (Male) 58 से 75 वर्ष 500 रुपये 750 रुपये
75 वर्ष से ज्यादा 750 रुपये 1,000 रुपये
महिला (Female) 55 से 75 वर्ष 500 रुपये 750 रुपये
75 वर्ष से ज्यादा 750 रुपये 1,000 रुपये

आवश्यक दस्तावेज-

इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के वृद्ध नागरिक ही आवेदन कर सकते है। इसके अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने भी जरूरी है।

  • निवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
  • जन्म प्रमाणपत्र (Date of Birth Certificate)
  • आय संबंधी प्रमाण (Income Certificate)
  • वोटर आईडी अथवा भामाशाह कार्ड आईडी
  • बैंक संबंधी जानकारी (सेविंग बैंक पासबुक)

इन सभी दस्तावेजों के एक सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करके सम्बंधित विभाग में जमा करें। इसके सत्यापन के बाद ही उमीदवार का नाम लाभार्थी पेंशनर सूची (Beneficiary Pensioner List) में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन 2025 के लिए आवेदन फॉर्म-

सभी पात्र उमीदवार इस वृद्धावस्था पेंशन योजना (Vridhjan Samman Pension Yojana) के तहत आवेदन कर सकते है। इसके लिए उनको पहले अपना नाम राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन सूची में शामिल करना होगा। वृद्धावस्था पेंशन सूची (Old Age Pension List) में नाम जुड़ने के बाद, पात्र व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें।

Download-Application-Form-PDF

अगर उमीदवार आवेदन फॉर्म को ऑफलाइन भरना चाहता है, तो इस योजना के लिए निर्धारित फॉर्म डाउनलोड करके उसमें पुछी गई सारी जानकारी भरे। उसके बाद, आवश्यक दस्तावेजों को संलंग्न करके उसे सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद, आवेदक को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर मिलेगा। जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते है और इसी नंबर के जरिये हर महीने पेंशन निकाल सकते है।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें। उसके बाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (RajSSP) में लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरे।

Apply-Online

पेंशन योजना ऑनलाइन स्थिति की जाँच करें-

Rajasthan Old Age Pension Scheme के तहत ऑनलाइन स्थिति की जाँच करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करे। उसके बाद, निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

Check-PPO-Status-Online

  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टक में प्रवेश करने के बाद, ऊपर लिखे “Report” सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा। जहां आपको “Pensioner Online Status” पर क्लिक करना होगा।
  • इस वेब पेज में अपना “Application Number” भरकर केप्चा कोड दर्ज करे। अंत में वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन स्थिति की जाँच करने के लिए ‘Check Status’ बटन में क्लिक करके अपना स्टेटस देखें। 

लाभार्थी सूची देखें

पात्र उमीदवार का नाम लाभार्थी सूची में जुड़ा हैं या नहीं यह देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक में में क्लिक करें।

Check-Pension-Beneficiary-List-Online

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल में आने के बाद, उसमें ‘रिपोर्ट’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, एक नया नया वेब पेज खुलेगा। जहां आपको “Beneficiary Report” बटन पर क्लिक करना होगा।

जिसके बाद, आप अपने जिले के अनुसार सूची में अपने नाम की जाँच कर सकते हो। अगर आपने ऊपर दिए गए सारे नियमों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म भरा है तो आपका नाम सूची में जरूर शामिल होगा।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (RajSSP Portal)-

Rajasthan Social Security Pension Portal – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (SJED) राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। विशेष रूप से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निराश्रित, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है और अवांछनीय के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर चाहता है। यह इन सिद्धांतों के अनुसार है कि भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की नींव रखने के लिए की थी।

अगर आपको इस योजना से संबंधी कोई भी परेशानी है, तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। इसके लिए, आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (RajSSP Portal) में जाना होगा। उसके बाद, रिपोर्ट सेक्शन में जाकर ‘Pensioner Complaint’ विकल्प में क्लिक करके अपना प्रश्न पहुंचना होगा। लिंक नीचे उल्लेखित है।

Register-Pensioner-Complaint-RajSSP

  • हेल्पलाइन नंबर: – (014) 2226-627 (कार्य दिवसों में उपलब्ध)
  • हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: – rajssp2015@gmail.com (पेंशनर वार्षिक सत्यापन के लिए)

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