Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2025: प्यारे दोस्तों, जैसा की आप जानते सभी राज्यों की सरकारें अपने राज्यों की गरीब बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी राज्य की गरीब और जरूरतमंद बेटियों के परिवार को उनकी शादी ने आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने “उत्तराखंड शादी अनुदान योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार, जिनकी आय सीमा रू 15,000 वार्षिक अथवा बीपीएल परिवार से सम्बन्धित हों, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू 50,000 तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
सामान्य श्रेणी के BPL परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त 50,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जायेगी। चूंकि Shadi Anudan Yojana Uttarakhand 2025 (Beti Shadi Anudan Application Form) वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती है, अत: इसमें बजट की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान प्राथमिकता सूची के आधार पर संभव है।
उत्तराखंड बेटी विवाह/ शादी अनुदान योजना 2025
Beti Vivah/ Shadi Anudan Yojana – उत्तराखंड की सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यक बेटियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना को उत्तराखंड की सरकार ने ‘उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना’ के नाम से नामाँकित किया है। इस योजना में बीपीएल परिवार से संबंधित लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिस परिवार में विवाह हेतु दो पुत्री हैं, उनके लिए सरकार आर्थिक स्थिति के लिए सहायता के रूप में 50,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान करेगी।
- इस योजना को शुरू करने का कारण ये है की जिन लोगो की आर्थिक स्थिति कमजोर और गरीब होने के कारण उनकी दो बेटिया होती है। कर्ज लेकर बेटी का विवाह नहीं करना पड़ेगा।
- Shadi hetu Anudan Yojana के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना के तहत समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा एनआइसी के सहयोग से विकसित किए गए साफ्टवेयर पर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।
- एक परिवार दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान ले सकते हैं, इसके लिए शादी से 90 दिन पहले या बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता शर्ते व नियम
- आवेदक की सालाना आय शहरी क्षेत्र में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये होनी चाहिए।
- वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी व विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
- एससी-एसटी वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना जरूरी है।
- विवाह हेतु किये गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है
- पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला व विकलांग आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक परिवार में दो पुत्रियों की शादी को अनुदान प्राप्त होगा।
अन्य पात्रता (आवश्यक दस्तावेज):
आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हो | वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल |
शपथ पत्र (Affidavit) | शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से |
Procedure to Fill Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Application Form
यदि भी शादी हेतु अनुदान योजना के तहत आवेदन/पंजीकरण करना चाहते हो तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको जन-सुविधा केंद्र, समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट से योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। निर्धारित आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
शादी अनुदान फॉर्म डाउनलोड Uttarakhand 2025 पीडीएफ | |
निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता | Financial-assistance-for-marriage-of-daughters-of-destitute-widow |
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता | Financial-assistance-for-marriage-of-daughter-of-Scheduled-Caste-persons |
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आपको Application Form में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
- फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके भरे हुए फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करवा दें।
- इसी के साथ आपका आवेदन Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2025 में हो जायेगा।
- कन्या धन योजना उत्तराखंड (आर्थिक सहायता उत्तराखंड) की अधिक जानकारी के लिए => यहाँ क्लिक करें